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प्रेमिका और उसके पति पर गोली चलाने वाला करेगा कारसेवा

Thu, 26 Oct 2017 12:02 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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प्रेमिका व उसकी पति को गोली मारने के बाद खुद को गोली मारने वाले शख्स को हाईकोर्ट ने आठ सप्ताह तक गुरुद्वारे में सेवा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 20 हजार रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देने के लिए भी कहा है। जस्टिस विनोद गोयल ने इस शख्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर व सुनवाई को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश 17 साल पहले हुई घटनाओं की कहानी सुनने के बाद दिया है। 
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पेश मामले में कॉलेज में पढ़ाई के दौरान गुवाहाटी में याची की मुलाकात उसकी प्रेमिका से हुई। दोनों के बीच प्रेम हुआ और दोनों ने 2008 में प्रेम विवाह कर लिया। इसकी जानकारी लड़के घरवालों को थी लेकिन लड़की ने अपने माता पिता को इसकी जानकारी नहीं होने दी।

प्रेम विवाह के बाद लड़की माता पिता के घर रहती रही। प्रेमी युगल के बची संबंध बिगड़ने लगे और दोनों में दूरी पैदा हो गई। इसके बाद महिला 2016 में दिल्ली में एक अन्य शख्स के संपर्क में आई और दोनों ने प्रेम के बाद शादी कर ली। इसके बाद वह एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए दिल्ली आई। कुछ समय बाद उसका पति कारोबार के सिलसिले में दिल्ली आया और अपनी पत्नी से भी मिला। यहां आकर उसे पत्नी के विवाहेत्तर संबंधों का पता चला।
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कहासुनी के बाद प्रेमी ने पिस्टल निकाला

बंदूक
पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ पाकर विरोध किया। उसके प्रेमी ने कहा वह उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह पहले से शादीशुदा है। उसने कहा कि वह उसे अपने साथ वापस गुवाहाटी ले जाएगा। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई और प्रेमी ने पिस्टल निकाल कर खुद को गोली मारने की कोशिश की।

जब महिला ने उससे पिस्टल छीनने की कोशिश की तो अचानक गोली चल गई जिससे उसे व उसके पति को गोली लगी। इसके बाद प्रेमी ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी करने की कोशिश की।

इन तीनों को जख्मी हालत में एम्स में भर्ती करवाया गया था। पुलिस ने इस मामले में हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया था। इन पक्षों ने बाद में समझौता कर लिया और एफआईआर खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। 
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