सेक्टर-56 एरिया के पार्क में पांच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाले आरोपी को आखिरकार कोर्ट ने सजा सुना दी।
शनिवार को कोर्ट ने सजा का ऐलान करते हुए आरोपी को उम्रकैद का फैसला सुनाया साथ ही, आरोपी पर 50 हजार रुपये नकद जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार के लोगों ने भी न्यायपालिका का आभार प्रकट किया है।
बीते साल नवंबर में सेक्टर-56 थाना पुलिस में सामने आए मामले के बाद पुलिस ने आरोपी बाबूलाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में स्थानीय कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर पिछली सुनवाई में अंतिम सुनवाई की घोषणा कर दी गई थी।
सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला
शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका मलिक की कोर्ट में पेश हुए दोनों पक्षों के परिजनों के बयान और सारे सबूतों को देखते हुए न्यायाधीश ने आरोपी बाबूलाल को उम्रकैद की सजा सुना दी।
जिसमें उन्होंने आरोपी को 50 हजार रुपये नकदी बतौर जुर्माने की राशि देने का भी फैसला सुनाया। पीड़ित पक्ष की वकील अंजू रावत नेगी ने बताया कि केस को लेकर सारे सबूत जुटाने के बाद हमारा पक्ष और भी ज्यादा मजबूत हो गया था।
पांच वर्षीय मासूम के साथ हुए घिनौने कृत्य को देखते हुए कोर्ट का फैसला बेहद सराहनीय है।
पिछले साल का है मामला
पिछले साल 22 नवंबर को सेक्टर-56 थाना एरिया में एक पार्क में बने कमरे में एक व्यक्ति ने पांच वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म का घिनौना खेल खेला था।
जिसके बाद आरोपी बेसुध हालत में बच्ची को छोड़कर फरार हो गया था। बच्ची की हालत को देखते हुए उसे तुरंत सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया।
जहां से इलाज के लिए उसे सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया था। इस मामले में सेक्टर-56 थाना पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद एनजीओ फरिश्ते ग्रुप के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आरोपी को आरोपी बाबूलाल को गिरफ्तार कर लिया था।