बिजली चोरी के एम मामले में जिला न्यायालय रोहिणी स्थित विशेष बिजली अदालत ने दोषी को छह माह की कैद और 13 लाख 65 हजार और 963 रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं।
जांच के दौरान बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) ने इंदर इंक्लेव निवासी प्रभु गुप्ता के घर 41.38 किलोवाट की बिजली चोरी करते पकड़ा था।
बिजली का इस्तेमाल औद्योगिक गतिविधियों के लिए और लोड का कुछ हिस्सा ही घरेलू कामकाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच के बाद टीपीडीडीएल की ओर से अमन विहार पुलिस स्टेशन में बिजली चोरी का मामला दर्ज कराया गया था।