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गृह मंत्रालय के निलंबित अंडर सेक्रेटरी आनंद जोशी को कोर्ट ने भेजा जेल 

Wed, 25 May 2016 03:15 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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आनंद जोशी
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एनजीओ व समितियों से अवैध उगाही के आरोप में गिरफ्तार अफसरशाह आनंद जोशी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सीबीआई ने चार दिन के रिमांड के बाद जोशी को कोर्ट में पेश किया था। 
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एजेंसी ने जोशी को विदेशी अंशदान नियंत्रक अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन करने वाली एनजीओ व समितियों से अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया था। पटियाला हाउस अदालत की विशेष सीबीआई विनोद कुमार ने गृह मंत्रालय के निलंबित  अवर सचिव आनंद जोशी को छह जून तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

सीबीआई ने चार दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया था। सीबीआई ने इससे पहले पांच दिन का रिमांड लिया था। एजेंसी ने उसे तिलक नगर इलाके से 15 मई को गिरफ्तार किया था।
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अदालत के समक्ष एजेंसी ने कहा कि जोशी से पूछताछ पूरी हो गई है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाये। एजेंसी ने कोर्ट में केस डायरी भी पेश की।

अदालत ने बचाव पक्ष को एफआईआर की कॉपी लेने की अनुमति दी है। बचाव पक्ष अर्जी दायर सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से ले सकता है। सीबीआई के मुताबिक कई एनजीओ व समितियों की फाइलें गृह मंत्रालय से गायब हो गई थीं और आनंद की घर की तलाशी के दौरान यह फाइलें वहां से मिली थीं। यह सरकारी फाइलें उन्हें अपने घर ले जाने की अनुमति नहीं थी। 

एजेंसी का आरोप है कि केयर इंडिया, स्नेहालय चेरिटेबल ट्रस्ट, ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेड्रेशन आदि संस्थाएं एफसीआरए 2010 के तहत विदेशों से फंड प्राप्त कर रहे हैं। जोशी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उक्त संस्थाओं को नोटिस जारी कर बुलाया और उनसे अवैध तरीके से इन संस्थाओं से उगाही करने का प्रयास किया गया। 

सीबीआई ने गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बी के प्रसाद की शिकायत पर सीबीआई ने आनंद जोशी पर विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) 2010 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
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