बहू के मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर दोषी ठहराते सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सास को अपनी बहू को जलाकर मारने का दोषी करार दिया। अदालत ने सास पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
रोहिणी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल ने बृहस्पतिवार को केशव पुरम जय माता मार्केट निवासी सरोज मित्तल (51) को दीप्ति मित्तल (20) को जलाकर मारने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दूसरी ओर मृतका के पति अमित व ससुर शिव कुमार मित्तल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है क्योंकि हादसे के समय वे दोनों घर पर मौजूद नहीं थे।