मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में पुलिस ने बृहस्पतिवार को चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस ने नाबालिग व अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता व मोटर व्हीकल एक्ट की धाराएं लगाई हैं। नाबालिग पर जिला अदालत में मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन पक्ष ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष अर्जी दायर की है।
मामले की अगली सुनवाई के लिए दो जून की तारीख तय की गई है। थाना सिविल लाइन पुलिस ने बृहस्पतिवार को जेजेबी के समक्ष नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ गैर इरादतन हत्या व अवैध रूप से वाहन चलाने संबंधी धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है।
अभियोजन पक्ष ने जुवेनाइल पर जिला अदालत में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगते हुए जेजेबी में अर्जी दायर कर दी। अगर अनुमति मिलती है तो किसी नाबालिग पर जिला अदालत में मुकदमा चलने का यह पहला मामला होगा।
पेश मामले में चार अप्रैल को सिविल लाइन इलाके में नाबालिग ने तेज रफ्तार से कार चलाते हुए मार्केटिंग एग्जिक्यूटिव सिद्धार्थ शर्मा (32) को टक्कर मार दी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी।
पुलिस ने इस सिलसिले में लापरवाही से काम करते हुए जान लेने, गफलत में वाहन चलाने, किसी को जानलेवा चोट पहुंचाने संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ दी थी। मामले में नाबालिग आरोपी ने जेजेबी के समक्ष सरेंडर कर दिया था।