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पत्नी को आई लव यू कहने पर युवक का चेहरा जलाकर की हत्या

Tue, 21 Jun 2016 04:21 PM IST
धीरज बेनीवाल/अमर उजाला, नई दिल्ली
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Murder
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पत्नी को आई लव यू कहने पर युवक की हत्या करने के मामले में महिला के पति समेत तीन युवकों को अदालत ने हत्या का दोषी करार दिया है। मामला सेंट्रल दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके का है। दोषियों ने शराब पिलाकर युवक की हत्या कर उसका चेहरा जला दिया था।
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तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर ने भोला प्रसाद, मदन मोहन व अजय कुमार मिश्रा को अनिल की हत्या का दोषी करार दिया है। अभियोजन की दलीलों से सहमति जताते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया।

पुलिस के मुताबिक, आनंद पर्वत निवासी अनिल की 2 फरवरी 2012 को शराब पिलाकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई सुनील ने इस बाबत हत्या का मुकदमा भोला प्रसाद, मदन मोहन व अजय कुमार मिश्रा के खिलाफ दर्ज करवाया था।
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सुनील ने आखिरी बार अपने भाई को इन्हीं लोगों के साथ शराब पीते हुए देखा था। अभियोजन के मुताबिक, मदन मोहन इस घटना से पहले सुनील व अनिल के साथ उनकी झुग्गी में रहता था।
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नाराजगी में बदले के लिए की हत्या

कोर्ट, अदालत - फोटो : file photo
मदन मोहन ने अनिल से कुछ पैसे उधार ले रखे थे। जब अनिल ने पैसा वापस करने का दबाव बनाया, तो दोनों में झगड़ा हुआ था। इसके बाद मदन ने उनके साथ रहना छोड़ दिया था।

वह भोला प्रसाद के साथ उसके किराये के कमरे में रहने लगा था। इसके बाद भी अनिल उन तीनों के साथ शराब पीने उनके कमरे पर जाता था।अभियोजन के गवाह सुनील ने अपने बयान में कहा कि अनिल 2 फरवरी को मदन मोहन से पैसे वापस लेने की बात कहकर भोला प्रसाद के कमरे पर गया था।

जब वह काफी देर तक नहीं आया, तो वह रात करीब 8:30 बजे अनिल को देखने भोला के कमरे पर गया था। वह उन तीनों के साथ शराब पी रहा था। पुलिस के मुताबिक, अनिल का मदन मोहन से झगड़ा हुआ था। इस घटना से कुछ दिन पहले अनिल ने अजय की पत्नी को आई लव यू कहा था।

सुनील का आरोप था कि इन दोनों बातों से नाराज मदन व अजय उसके भाई अनिल से बदला लेना चाहते थे। इसके चलते इन तीनों ने उसकी शराब पिलाकर हत्या कर दी थी।
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