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हत्या के आरोप में महिला उसके लिव-इन पार्टनर को उम्रकैद

Fri, 31 Mar 2017 09:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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डेमो पिक
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अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में एक महिला और उसके लिव-इन पार्टनर को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। महिला और पीड़ित व्यक्ति के बीच पहले संबंध था।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीके बंसल ने दिल्ली निवासी मधु और वीरेन्द्र को सजा सुनाते हुए कहा कि उनके पास हत्या करने के लिए पर्याप्त मकसद था।
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अदालत ने अभियोजन पक्ष की गवाह कोई और नहीं बल्कि आरोपी महिला की बेटी है और यह तथ्य भी है कि मधु और मृतक सतिंदर के बीच दुश्मनी थी क्योंकि वह उसकी बेटी को बुरी नजर से देखता था, ऐसे में उसके और वीरेन्द्र के पास उसे रास्ते से हटाने का मजबूत मकसद था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सितंबर 2008 में पुलिस ने उत्तर पूवी दिल्ली के बवाना में एक घर से बक्से में 35 वर्षीय सतिंदर का शव बरामद किया था। जांच के दौरान यह पाया गया कि यह घर 42 वर्षीय मधु और 38 वर्षीय वीरेन्द्र का था। सतिंदर वहां पर एक रात पहले आया था और कहासुनी के बाद उसने उसका गला दबा दिया गया।
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पुलिस ने बताया कि मधु शादीशुदा थी लेकिन वह अपनी बेटी को लेकर सतिंदर के साथ रहने लगी थी, लेकिन जब सतिंदर ने उसकी बेटी का उत्पीडन करने की कोशिश की तो मधु ने उसे छोड़ दिया।

पुलिस के अनुसार इसके बाद महिला वीरेन्द्र के साथ रहने लगी लेकिन सतिंदर उसके पास आता-जाता था। 11 सितंबर 2008 की दरम्यानी रात सतिंदर ने एक बार फिर लड़की के साथ छेड़छाड़ का प्रयास किया जिसके बाद दोनो आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। सुनवाई के दौरान दोनों ने स्वयं को निर्दोष बताया लेकिन अदालत ने उनके तर्क को खारिज कर दिया।
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