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हुक्का बार संचालक को तीन साल की कैद 

Sat, 21 Jan 2017 03:29 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
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- फोटो : demo pics
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हुक्का बार में फ्लेवर्ड तंबाकू  परोसे जाने के मामले में सीजेएम गगनदीप मित्तल की अदालत ने शुक्रवार को बार संचालक को दोषी करार देते हुए उसे तीन साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। माना जा रहा है कि यह देश का ऐसा पहला मामला है, जिसमें हुक्का बार संचालक को सजा हुई है।
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ड्रग कंट्रोल ऑफिसर अमनदीप चौहान के अनुसार वर्ष 2014 में पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने ओल्ड डीएलएफ स्थित कस्बा हुक्का बार पर छापा मारने की कार्रवाई की थी। बार से टीम ने भारी मात्रा में फ्लेवर्ड तंबाकू बरामद किया था।

यहां हुक्के का सेवन करने वाले लोगों को नियम व कानूनों को ताक पर रखकर फ्लेवर्ड तंबाकू परोसा जा रहा था। इस कार्रवाई में मौके का फायदा उठाकर हुक्का बार का मैनेजर फरार हो गया था। मामले में पुलिस ने बार संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। मामला अदालत में चला। जिसके बाद अदालत ने फरार बार मैनेजर को भगोड़ा घोषित कर दिया था।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पेश किए गए सबूतों व गवाहों के आधार पर बार संचालक पर लगे आरोप साबित होने पर अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को तीन साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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