भ्रष्टाचार व बैंक से दो करोड़ की धोखाधड़ी मामले में पूर्व मुख्य प्रबंधक व अन्य शख्स को विशेष सीबीआई अदालत ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। मामला नांगल राया स्थित स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर व जयपुर का है।
दिल्ली की द्वारका जिला अदालत के विशेष सीबीआई जज राम प्रकाश पांडेय ने पूर्व मुख्य प्रबंधक श्रीकांत चावला (65) व निजी फर्म के मालिक राकेश कुमार विज (61) को धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने दूसरी ओर संदेह का लाभ देते हुए मामले में आरोपी राजबल त्यागी, धीरज प्रसाद व भूपेंद्र पाल सिंह बख्शी को बरी कर दिया है। इस मामले में आरोपी स्याल को अदालत भगोड़ा घोषित कर चुकी है।