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अबू सलेम के खिलाफ गवाही कराने का निर्देश, कोर्ट ने जारी किया समन

Fri, 01 Apr 2016 10:37 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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अबू सलेम
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अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के खिलाफ विचाराधीन मुकदमे में गवाही कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने तीन गवाहों को समन जारी कर गवाही के लिए बुलाया है।
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यह मामला दिल्ली में कारोबारियों से रंगदारी वसूलने का है। पेश मामले में रोमेश शर्मा भी आरोपी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने वर्ष 1998 में मोबाइल इंटरसेप्शन के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया था।

दिल्ली पुलिस ने अबू सलेम से जुड़े मामले में 20 गवाहों की सूची शुक्रवार को पटियाला हाउस अदालत में पेश कर दी। मुख्य महानगर दंडाधिकारी सुमित दास ने तीन गवाहों को समन जारी कर 21 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया है।
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मौके पर अबू सलेम भी कोर्ट में मौजूद था

कोर्ट - फोटो : file photo
इस मौके पर अबू सलेम भी कोर्ट में मौजूद था। दिल्ली पुलिस ने यह केस अक्तूबर 1998 में दर्ज किया था। उस समय सलेम दुबई में था और रोमेश शर्मा दिल्ली में था। इन दोनों ने बड़े कारोबारियों से रंगदारी व उनके झगड़े निबटाने का रैकेट चला रखा था।

रोमेश शर्मा कारोबारियों के नंबर व पते सलेम को मुहैया कराता था। दुबई से सलेम फोन करके कारोबारियों से रंगदारी की मांग करता था। पुलिस के मुताबिक, सलेम ने शर्मा के कहने पर कारोबारी गौतम अदानी के दो करोड़ रुपये दिलवाने के लिए कारोबारी विनय सिंह को एक अक्तूबर 1998 को दुबई से फोन करके धमकी दी थी।

कारोबारी विनय सिंह ने चेक जारी किए थे और 50 लाख का एक चेक रोमेश शर्मा के घर पर आयकर की छापेमारी में बरामद हुआ था। दिल्ली के वेेस्ट एंड इलाके में एक प्रॉपर्टी विवाद सुलझाने के लिए भी सलेम ने धमकी दी थी।
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