पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी पति को इस मामले में दोषी करार देते हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत आगामी 3 जनवरी को सजा पर फैसला सुनाएगी।
दो साल पहले पालम विहार क्षेत्र में एक महिला की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। मृतका की पुत्री आभा सेठी ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि वह जनकपुरी दिल्ली की निवासी है, उसकी मां अल्का खुल्लर व पिता दीपक खुल्लर पालम विहार क्षेत्र में ही रहते हैं। पिता शराब पीने का आदी है और उसकी मां के साथ मारपीट करता रहता था।
मां ने पिता के खिलाफ महिला सैल में भी शिकायत दी हुई थी। आभा ने पुलिस को बताया था कि उसके पिता दीपक खुल्लर ने उसे फोन कर बताया कि उसने उसकी मां की गोली मार कर हत्या कर दी है। जब वह अपने पति के साथ पालम विहार आई तो उसने देखा कि मां खून से लथपथ पड़ी थी, उसे कई गोलियां लगी थी। उपचार के लिए तुरंत क्षेत्र के निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां चिकित्सकों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया था।
पुलिस ने आभा के बयान के आधार पर दीपक खुल्लर उर्फ रवि के खिलाफ हत्या व आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था। घटना के 2 दिन बाद दीपक खुल्लर को गिर तार कर लिया गया था और उसकी लाईसैंसी रिवॉल्वर मेरठ स्थित टोल बेरियर के पास से बरामद कर ली गई थी।
मामला अदालत में चला। परिजनों ने दीपक खुल्लर की मोबाइल रिकॉर्डिंग भी अदालत में पेश की थी, जिसमें उसने अल्का की हत्या करना स्वीकार किया था। दीपक की आवाज का सैंपल मधुबन प्रयोगशाला भेजने के आग्रह को अदालत ने अस्वीकार कर दिया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो गवाह व सबूत पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।