बिसाहड़ा में गोहत्या की पुष्टि होने पर इकलाख के परिजनों पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए न्यायालय में दी अर्जी पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब 23 जून की तारीख लगी है।
हालांकि जारचा पुलिस ने थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज न होने की रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी है। गांव के सूरजपाल सिंह ने 9 जून को न्यायिक मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर की न्यायालय में अर्जी दी थी, जिसमें फोरेंसिक रिपोर्ट में गोहत्या की पुष्टि हुई।
इस कारण इकलाख के परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए अर्जी दी है। 13 जून की तारीख लगाई गई थी। मामले की सुनवाई सोमवार को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विजय कुमार की कोर्ट में होनी थी।