इकलाख हत्याकांड मामले में सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दो दिन पहले ही पुलिस की तरफ से दाखिल इकलाख और दानिश की मेडिकल रिपोर्ट की नकल देने की गुजारिश बचाव पक्ष के वकीलों ने की। कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 10 जून तय कर दी है।
अभियुक्तों के अधिवक्ता राम शरण नागर, बीआर शर्मा, बीडी शर्मा, हरिराज सिंह, रविंद्र सिंह, राजेश त्यागी ने बताया कि सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष में किसी तरह की बहस नहीं हुई।
पिछली तारीख में कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए थे कि पुलिस इकलाख और दानिश की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा करें। पुलिस ने दोनों की मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी है।
सोमवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने न्यायालय से अनुरोध किया कि पुलिस की तरफ से जमा की गई मेडिकल रिपोर्ट उनको उपलब्ध कराई जाए। जिससे वह रिपोर्ट का पूरी तरह से अध्ययन कर सके।
अध्ययन करने के बाद ही वह किसी भी तरह की बहस की स्थिति में होंगे। कोर्ट ने मामले पर विचार करते हुए चार दिन का समय बचाव पक्ष को दिया है। मामले की अगली तारीख 10 जून की है। 10 जून को बचाव और अभियोजन पक्ष के बीच बहस होगी।