नई दिल्ली में अदालत ने पंद्रह साल पहले सड़क हादसे में हुई बच्चे की मौत के मामले में दोषी टैंपो चालक को एक लाख रुपये जुर्माने सहित एक साल कैद की सजा सुनाई है।
कड़कड़डूमा जिला अदालत के मुख्य महानगर दंडाधिकारी राकेश कुमार (तृतीय) ने यमुना विहार निवासी मोहम्मद कलीम को सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से जान लेने का दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया।
अभियोजन के मुताबिक , कलीम 7 सितंबर 1999 को करावल नगर के नजदीक मार्केट में टैंपो तेज रफ्तार से चला रहा था। इस दौरान उसने बच्चे को टक्कर मार दी जिससे उसकी मौत हो गई।