अदालत ने देह व्यापार करवाने के आरोप में महिला को एक वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने पुलिस को महिला द्वारा संचालित वेश्यालय को बंद करवाने का भी निर्देश दिया है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश कावेरी बबेजा ने अपने फैसले में कहा कि सभी पेश तथ्यों से स्पष्ट है कि पीड़ित युवती को आंध्र प्रदेश से नौकरी दिलवाने के नाम पर लाया गया था और उसे जीबी रोड स्थित वेश्यालय में बेच दिया गया।
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उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा पेश गवाहों के बयानों व पीड़िता के बयानों से स्पष्ट है कि आरोपी महिला उससे जबरन देह व्यापार करवा रही थी।
अदालत ने आरोपी महिला को एक वर्ष कैद की सजा के अलावा उस पर चार हजार रुपये जुर्माना भी किया है। अदालत ने साथ ही पुलिस को रिहायशी क्षेत्र में चलने वाले उक्त वेश्यालय को भी बंद करवाने का निर्देश दिया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 27 मई 2013 को पुलिस को सूचना मिली थी कि आंध्र प्रदेश की युवती से कोठे पर जबरन देह व्यापार करवाया जा रहा है। पुलिस ने इस सूचना के आधार पर कोठे पर छापा मार कर युवती को मुक्त करवाकर महिला को गिरफ्तार किया था।