बारह वर्षीय भांजी से दुष्कर्म मामले में आरोपी शख्स को दोषी ठहराते हुए विशेष पोक्सो अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
आरोपी ने मई 2013 में वारदात अंजाम दी थी। तीस हजारी अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन ने रकाबगंज निवासी आरोपी को पोक्सो कानून के तहत दोषी ठहराते हुए दो हजार रुपये जुर्माना भी देने को कहा है।
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पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने मामा के खिलाफ यौन शोषण करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। दोषी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
अदालत ने मामले की हल्की जांच के लिए पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों की गवाही के मद्देनजर पीड़िता की गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता।