सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में चंडीगढ़ में तैनात सेना के कर्नल अरुण कुमार कांबोज को चार साल कैद और पांच लाख का जुर्माना भरने की सजा दी है।
इस मामले में कोर्ट ने शनिवार को कर्नल को दोषी करार दिया था। वहीं, कोर्ट ने आरोपी कर्नल के साले तेजपाल सिंह को बरी कर दिया था।
सीबीआई के मुताबिक कर्नल पर सर्विस के दौरान 75 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप भी लगे थे। वहीं, सीबीआई के वरिष्ठ लोक अभियोजक नईम राजा ने बताया कि जून 2001 में गोपनीय सूचना के आधार पर सीबीआई ने शिलांग में कर्नल अरुण कुमार के ठिकानों पर छापामारी की थी।