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रेप के बाद निजी अंगों पर डाला था खतरनाक रसायन

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दस सितंबर 2012 को एक शख्स ने एक वायुसेनाकर्मी घर में घुंसकर उसकी पत्नी से दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने कोई खतरनाक रसायन महिला के निजी अंगों पर डाल दिया। इससे उसे दर्द झेलना पड़ा।
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महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन सुनवाई के दौरान वह अपने बयान से मुकर गई। उसने दुष्कर्म के तथ्य को छिपाने की कोशिश की।

अदालत ने कहा कि पीड़ित के बयान के कुछ अंशों व डीएनए रिपोर्ट के मद्देनजर यह कहा जा सकता है कि शख्स ने महिला की इच्छा के विरुद्ध उससे शारीरिक संबंध बनाया था।
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मुंबई में तैनात था पति

दिल्ली के विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भलस्वा डेरी थाना क्षेत्र में 2012 में वायुसेना कर्मी की पत्नी से दुष्कर्म व उसके अंगों पर खतरनाक केमिकल डालने के मामले में वहीं रहने वाले नारायण (55) को दोषी ठहराया।

रोहिणी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमसी गुप्ता ने उसे दस साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी शख्स की महिला के पति से पुरानी मित्रता थी।

अभियोजन के मुताबिक 2012 में महिला का पति मुंबई में तैनात था। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित ने बयान बदलकर उसे बचाने की व्यर्थ कोशिश की।
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