अदालत ने आप विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शिकायतकर्ता को गवाही दर्ज कराने का निर्देश दिया है। एक चैनल की महिला एंकर ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का आग्रह अदालत से किया है।
पटियाला हाउस अदालत के एसीएमएम समर विशाल ने महिला एंकर को सोमनाथ भारती के खिलाफ साक्ष्य पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 14 जनवरी को तय की है। महिला एंकर का आरोप है कि सोमनाथ भारती ने नवंबर 2018 में एक शो के दौरान फोन पर उनके लिए अभद्र शब्दों व भाषा का इस्तेमाल किया और उनके पेशे पर अंगुली उठाते हुए अपमान किया।
अधिवक्ता योगेश स्वरूप के जरिये पेश शिकायत में कहा गया है कि 20 नवंबर 2018 को एक शो के दौरान एंकर ने फोन पर जनहित से जुड़ा एक सवाल सोमनथ भारती से पूछा था। इसका जवाब देने के बजाय सोमनाथ भारती ने महिला के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।
एंकर का आरोप है कि भारती ने अभद्रता करते हुए कहा कि वह भाजपा की दलाल हैं और दलाली करती हैं। इस घटना को लोग चैनल पर लाइव देख रहे थे। उनसे कई लोगों ने फोन करके इस बारे में पूछा। इतना ही नहीं, उनकी सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स ने कहा कि उसकी काफी बेइज्जती हुई है। उसने साथ ही सवाल किया कि वह टीवी एंकर की नौकरी ही क्यों करती हैं?