अदालत ने केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल की मानहानि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया के पेश न होने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने दोनों को पेशी से तो छूट प्रदान कर दी लेकिन दोनों पर ढाई-ढाई हजार रुपये जुर्माना ठोक दिया।
अदालत ने मामले में आरोपी बनाए गए आप नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण व शाजिया इलमी को इस मामले में जमानत प्रदान कर दी। पटियाला हाउस अदालत स्थित मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुनील कुमार शर्मा के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल व मनीष सिसोदिया की तरफ से पेशी में छूट प्रदान करने के लिए आवेदन दायर किया गया।
उनके अधिवक्ता ने तर्क रखा कि दोनों लोकसभा चुनावों के कारण प्रचार में व्यस्त है और वर्तमान में दिल्ली से बाहर है। उनके इस तर्कपर याचि ने आपत्ति जताई। अदालत ने उनके तर्क पर सहमति जताते हुए कहा कि सुनवाई में उनकी पेशी जरूरी थी।