जीबी रोड स्थित कोठे को कोर्ट ने फौरन बंद करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कोठा चलाने वाली महिला को वेश्यावृत्ति के लिए कोठा मुहैया करवाने के आरोप में दो साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
तीस हजारी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार-द्वितीय ने दिल्ली निवासी कांची तमांग को आईटीपी एक्ट की धारा तीन के तहत दोषी ठहराते दो साल कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने कांची पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने तुरंत प्रभाव से कोठा बंद करने का निर्देश दिया है।