-गलत पहचान पर गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को कड़ी फटकार
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। उत्तम नगर के बहुचर्चित तरुण हत्या मामले में द्वारका अदालत ने युवक इमरान उर्फ बंटी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद की पैरवी के बाद अदालत ने साफ किया कि युवक को केवल नाम की समानता (गलत पहचान) के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और वह पिछले तीन महीनों से बिना किसी कसूर के जेल में बंद था। अदालत ने इस लापरवाही पर दिल्ली पुलिस को सख्त फटकार लगाई है।
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असअद मदनी के निर्देश पर जमीयत के वकील एडवोकेट अब्दुल गफ्फार ने अदालत में इस मामले की पैरवी की। कानूनी कार्यवाही, गवाहों के बयानों और सीसीटीवी फुटेज के गहन विश्लेषण से यह साबित हो गया कि घटना में शामिल आरोपी कोई दूसरा इमरान पुत्र उमरदीन था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस को गलती का अहसास होने के बावजूद युवक को हिरासत में रखा गया, जो बेहद गंभीर है। अदालत ने आदेश की प्रति संयुक्त पुलिस आयुक्त को भेजकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं, ईदुल अजहा से ठीक पहले आई इस रिहाई से पीड़ित परिवार में खुशी की लहर है। इमरान के पिता सैफी मोहम्मद ने समय पर कानूनी सहायता और न्याय दिलाने के लिए जमीयत नेतृत्व और मौलाना मदनी का तहे दिल से आभार व्यक्त किया है।