सड़क हादसे में घायल दो लोगों को अस्पताल पहुंचाना दोषी चालक के लिये काफी राहत भरा रहा है। चालक के इस आचरण के मद्देनजर अदालत ने दो माह की सजा को रद कर दिया है। हालांकि अदालत ने उसे एक साल तक नेकचलनी की हिदायत दी है।
मामला दक्षिण पूर्व दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके की है। साकेत जिला अदालत की विशेष न्यायाधीश सविता राव ने ग्रामीण सेवा चालक प्रदीप तंवर (47) को एक साल की नेकचलनी की शर्त पर छोड़ा है।
अदालत ने कहा कि देश की न्यायिक प्रक्रिया सुधारवाद पर आधारित है। प्रदीप के आचरण के मद्देनजर उसे सुधरने का एक मौका दिया जाना चाहिये। अभियोजन के मुताबिक मामले में शिकायतकर्ता अनूप सिंह व कुलदीप 18 अक्तूबर 2013 को फतेहपुर बेरी इलाके में अपने घर जा रहे थे।