अदालत ने विदेशी विनिमय उल्लंघन से जुुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या की बंगलूरू स्थित संपत्ति को कुर्क करने का आदेश स्थानीय पुलिस को दिया। माल्या पर निजी व सार्वजनिक बैंकों के नौ हजार करोड़ रुपये हड़पने का भी आरोप है। अदालत उसे चार जनवरी 2018 को भगौड़ा घोषित कर चुकी है।
ईडी के मुताबिक, माल्या ने किंग फिशर एयरलाइन के प्रोमोशन के लिए ब्रिटेन में फार्मूला वन रेस के लिये दो लाख पाउंड दिये थे। इसके लिए संबंधित नियम व कानून का पालन नहीं किया था।
पटियाला हाउस स्थित सीएमएम दीपक सेहरावत ने प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर सुनवाई के बाद माल्या की बंगलूरू स्थित संपत्ति कुर्क करने का आदेश स्थानीय पुलिस आयुक्त को दिया। साथ ही आठ मई को रिपोर्ट पेश करने को कहा। इ
ससे पहले ईडी के विशेष अधिवक्ता एनके माटा ने कोर्ट के समक्ष कहा कि विजय माल्या को चार जनवरी को भगौड़ा घोषित कर दिया था। इसके बाद भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ। उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उसकी संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया जाए।