गौतमबुद्धनगर जिला न्यायालय ने एक आईपीएस की पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप है कि अफसर की पत्नी ने दिल्ली स्थित शोरूम से 22 लाख का फर्नीचर खरीदा था।
इनमें से बकाया 14 लाख रुपये का सवा साल बाद भी भुगतान नहीं किया गया। दिल्ली स्थित शोरूम के मालिक हेमंत बिष्ट ने कोर्ट में 156-3 के तहत लगाई गई अर्जी में कहा कि उनके शोरूम पर फरवरी 2018 में एक महिला फर्नीचर खरीदने आईं थीं।
उन्होंने लगभग 22 लाख रुपये का फर्नीचर खरीदा था। आठ लाख का भुगतान दो चेक के माध्यम से कर दिया गया। जबकि बकाया 14 लाख की रकम नहीं दी गई।
आरोप है कि जब शोरूम संचालक ने बकाया मांगा तो महिला ने जेल भिजवाने की धमकी दी और कहा कि उनके पति यूपी कैडर के आईपीएस हैं। पीड़ित ने बताया कि उसने आईपीएस को भी इस मामले में फोन किया था, लेकिन न तो संतोषजनक जवाब मिला और न ही उनके रुपये मिले।
महिला नोएडा सेक्टर 52 में अपने परिवार के साथ रहती हैं। इसी आधार पर पीड़ित ने गौतमबुद्ध नगर जिला न्यायालय में अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने सुनवाई कर नोएडा सेक्टर 24 कोतवाली पुलिस को केस दर्ज कर जांच के आदेश दिया है।