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भड़काऊ भाषण मामले में ओवैसी के खिलाफ जांच धीमी, डीसीपी को नोटिस

Thu, 10 Oct 2019 05:56 AM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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असदुद्दीन ओवैसी (फाइल फोटो) - फोटो : Instagram
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अदालत ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता असदुद्दीन ओवैसी के मामले में जांच रिपोर्ट पेश नहीं करने पर दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने दिल्ली पुलिस के उपायुक्त को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ बयान देने और हिंदुओं को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 2017 में एफआईआर दर्ज की गई थी। 

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मामले की अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी। कड़कड़डूमा जिला अदालत के महानगर दंडाधिकारी प्रियांक नायक ने सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस भेजा। गौतम ने अर्जी दायर कर कहा कि स्थानीय पुलिस केस की जांच में गंभीरता नहीं दिखा रही है। इसलिए जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंपी जाए। पेश मामला 2014 का है।

उस समय नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने मोदी सरकार और हिंदू नेताओं को लेकर भी 2014 में अपने भाषण में बेहद आपत्तिजनक बातें कही थीं। इस भाषण को यू-ट्यूब पर अपलोड भी किया गया था।

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