नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को वजीराबाद व जगतपुर इलाके में अवैध रेत खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इन इलाकों में बिना एनओसी के अवैध रेत खनन हो रहा है।
जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति व अन्य एजेंसियों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई नौ अक्टूबर को होगी।
ट्रिब्यूनल ने इन विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इन यमुना किनारे रेत का खनन न हो और पर्यावरण मंत्रालय व प्रदूषण समिति की एनओसी के बिना खनन का काम न हो।
एनजीटी का यह निर्देश राहुल नागर की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल के माध्यम से याचिका दायर बिना एनओसी यमुना क्षेत्र में अवैध खनन ने पूरी तरह रोक लगाने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि सरकार की नाक के नीचे अवैध खनन का काम हो रहा है। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने इस संबंध में कार्रवाई के लिये दिल्ली पुलिस को कई पत्र भी लिखे हैं।