फिल्म अभिनेता आमिर खान के खिलाफ दिल्ली में दायर शिकायत अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी। मामला आमिर की फिल्म पीके के प्रचार के लिए उनके नग्न फोटो से जुड़ा है। तीस हजारी अदालत के महानगर दंडाधिकारी पवन सिंह राजावत ने शिकायत से असहमति जताते हुए एफआईआर का निर्देश देने से इंकार कर दिया।
अदालत ने शिकायतकर्ता को साक्ष्य पेश करने का निर्देश देते हुए सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तारीख तय की है। शिकायत में आमिर खान, निदेशक राजकुमार हिरानी, निर्माता विधु विनोद चोपड़ा, सिद्घार्थ राय कपूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। शिकायत अधिवक्ता रंजन कटुमरिया, शशि शर्मा, अर्चना रुहेला, अहमद अंसारी ने दायर की थी।