अदालत ने जामिया हिंसा मामले में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दी गई क्लीन चिट को खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त को नए सिरे से रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सिसोदिया ने ट्वीट कर जामिया हिंसा के दौरान बस जलाने का आरोप पुलिसकर्मी पर लगाया था। इस मामले में जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने सिसोदिया को क्लीन चिट देते कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी।
राउज एवेन्यू अदालत के एसीएमएम विशाल पाहूजा के समक्ष दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि जांच में सिसोदिया के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला है और उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। थाना तिलक मार्ग पुलिस की ओर से पेश की गई रिपोर्ट का शिकायतकर्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने विरोध किया।
अदालत ने शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद सिसोदिया को दी गई क्लीन चिट खारिज कर दी। अदालत ने पुलिस आयुक्त से रिपोर्ट तलब करते हुए सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय की है।