इस्लामिक इस्टेट (आईएस) के छह कथित आतंकियों की जमानत याचिका शुक्रवार को विशेष एनआईए कोर्ट ने खारिज कर दी। पुलिस ने इन आतंकियों को देश के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार किया था।
इन पर आईएस की विचारधारा का प्रचार करने और भर्ती के लिये युवकों को लुभाने का आरोप है। पटियाला हाउस अदालत के जिला न्यायाधीश अमरनाथ ने इन-कैमरा सुनवाई के बाद मोहम्मद अजीमुशान, मोहम्मद ओसामा, अखलाक उर रहमान, मीराज, मोहसिन इब्राहिम सैयद व मुद्दबीर शेख की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने इन सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इन आरोपियों को आईएस से रिश्तों के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस इन आरोपियों को बैंगलूरू, हैदराबाद, मुंबई व औरंगाबाद समेत दूसरे इलाकों से गिरफ्तार किया था। गृह मंत्रालय ने मामले की जांच बाद में एनआईए को सौंप दी थी।