हाईकोर्ट ने 428 करोड़ रुपए का टैक्स फौरन भुगतान करने के लिये समाचार चैनल को नोटिस देने के मामले में आयकर विभाग को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने इसे अति उत्साहित व अवैध कदम करार दिया है।
हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को चैनल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करने के लिये कहा है। जस्टिस एस. मुरलीधर व जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की खंडपीठ ने पूछा आयकर विभाग बिना समय दिए जुर्माने का आदेश कैसे जारी कर सकता है जबकि जुर्माने की राशि ही 26 जुलाई को तय की गई है।
खंडपीठ ने चैनल की याचिका पर आयकर विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चैनल ने याचिका दायर कर 26 जुलाई के भुगतान आदेश व कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी है।