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Delhi NCR News: राजोकरी जमीन विवाद में हदबंदी से पहले रिकॉर्ड जांचने का आदेश

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नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने रजोकरी स्थित वेस्टएंड ग्रीन फार्म्स की जमीन से जुड़े विवाद में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को हदबंदी (सीमांकन) से पहले जमीन के मालिकाना हक के रिकॉर्ड की जांच करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि बिना प्रभावित जमीन मालिकों को सुने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता। यह मामला उस समय सामने आया जब डीडीए ने समालखा और रजोकरी क्षेत्र में स्टॉर्म वॉटर ड्रेन के लिए जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। जमीन मालिकों का आरोप है कि उनकी निजी ज़मीन के कुछ हिस्सों को गलत तरीके से नाली का हिस्सा बताया गया, जबकि उनके पास वैध दस्तावेज मौजूद हैं।
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याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने याचिकाकर्ताओं को आदेश दिया गया है कि वे अपने सभी दस्तावेजों के साथ 24 अप्रैल को डीडीए के उप निदेशक (भूमि प्रबंधन) के सामने पेश हों। संवाद
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