उपभोक्ता फोरम ने बीमारी की हालत में कर्मचारी को म्युनिसिपल पेंशनर हैल्थ स्कीम का लाभ न देने के लिए दिल्ली नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। फोरम ने कहा इलाज में भारी खर्च के चलते बीमार कर्मचारी को सरकारी लाभ न देने की स्थिति में पीड़ित मुआवजे का हकदार है।
फोरम ने पीड़ित की शिकायत पर दिल्ली नगर निगम को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए 40 हजार रुपए जुर्माना देने के आदेश दिए हैं। रामपुरा निवासी याची ओमप्रकाश गुप्ता ने फोरम को बताया कि वह पूर्व दिल्ली नगर निगम कर्मी और हेड पोस्ट मास्टर के पद से सेवा निवृत हैं।
वह दिल्ली नगर निगम की म्युनिसिपल पेंशन हैल्थ स्कीम के लाईफ मैम्बर हैं। 2007 में वह बीपीएच और एक अन्य बीमारी की चपेट में आ गए। इसके बाद जीटीबी अस्पताल में उनकी जांच हुई और उसके बाद एक निजी अस्पताल में 24 अक्टूबर 2007 को उनका ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद 30 अक्टूबर तक वह अस्पताल में रहे।