दिल्ली हाईकोर्ट ने आम लोगों को अपने घरों में राजनीतिक पोस्टर लगाने की सशर्त अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर पर किसी पार्टी का पोस्टर लगाता है तो उसे संबंधित विभाग की मंजूरी लेनी होगी। अदालत ने साथ ही वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पोस्टर लगाने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
यह याचिका आम आदमी पार्टी के अनिल भाटिया ने दायर की थी। उन्होंने चुनावों के दौरान आप समर्थकों के घरों पर लगाए गए पार्टी के पोस्टर व बैनरों को दिल्ली पुलिस द्वारा जबरन हटाने की कार्रवाई को चुनौती दी थी। पुलिस ने पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति आरएस एंडलॉ की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि तय कानून के दायरे में रह कर संबंधित विभाग से मंजूरी लेकर कोई भी व्यक्ति अपने घर पर राजनीतिक पोस्टर लगाने के लिए स्वतंत्र है। अदालत ने कहा कि यह कानून राजधानी को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए बनाया गया है और कानून के दायरे में हर काम संभव है।