प्रधानमंत्री को कायर और मनोरोगी कहने से देश में बवाल मच सकता था। यह दलील मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दायर करने वाले वकील ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान दी।
अदालत ने शिकायतकर्ता से पूछा है कि इस मामले में शिकायत दायर करने का उसे क्या अधिकार है। कोर्ट ने शिकायत पर सुनवाई के लिए 26 फरवरी की तारीख तय की है।
तीस हजारी अदालत के महानगर दंडाधिकारी डॉ. जगमिंदर सिंह के समक्ष शिकायत पर बहस करते हुये शिकायतकर्ता प्रदीप द्विवेदी के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने कहा कि एक शख्स ने निजी हितों को राष्ट्र हितों से ऊपर रखा हुआ है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।