दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर शिकायत पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सड़क व सीवर लाइन निर्माण के ठेके देने में धांधली के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दायर की गई है।
तीस हजारी स्थित एसीएमएम अभिलाष मल्होत्रा की अदालत ने शिकायतकर्ता राहुल शर्मा के वकील किसलय पांडेय की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत दो फरवरी को अपना फैसला सुनाएगी।
रोड्स एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन (राको) की ओर से राहुल शर्मा ने यह शिकायत दायर की है। आरोप है कि मुख्यमंत्री ने अपने संबंधी व दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाया। इसके मद्देनजर उनकी भूमिका की गहराई से जांच होनी चाहिए।