भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतनुसार चुनाव लड़ने वाले किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में दो या दो से अधिक समाचार-पत्रो में एक जैसा समाचार प्रकाशित होगा तो उसे ‘पेड न्यूज’ माना जाएगा।
चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को समाचार-पत्रों, टीवी चैनलों, केबल नेटवर्क तथा अन्य इलैक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन का प्रसारण करने से पहले जिला मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनिटरिंग कमेटी से पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शेखर विद्यार्थी ने बताया कि जिला में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मोनिटरिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है।
इसमें मार्केटिंग बोर्ड की क्षेत्रीय प्रशासक अल्का चौधरी, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त श्रीमति सुनीला सिंह, वरिष्ठ पत्रकार ए के चौहान तथा जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी आर एस सांगवान, जो इस कमेटी के सदस्य सचिव भी है, शामिल किया गया है।