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Coaching Center Tragedy : एसयूवी चालक की गिरफ्तारी पर उठे सवाल, उसके वकील ने कहा- अवैध है गिरफ्तारी

Wed, 31 Jul 2024 02:19 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उस एसयूवी गाड़ी (फोर्स गुरखा) के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया जो बारिश के बाद अपनी गाड़ी लेकर कोचिंग सेंटर के सामने से निकला था। चालक मनुज कथूरिया के वकीलों ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। उनका कहना है कि बारिश में गाड़ी चलाना गैर कानूनी नहीं है।
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Delhi Coaching Centre - फोटो : वीडियो ग्रैब
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विस्तार
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ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से बवाल मचा हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक हादसे को लेकर रोष है। बढ़ते दबाव के बीच मध्य जिला पुलिस ने भी आनन-फानन में कोचिंग सेंटर के मालिक, संचालक और भवन मालिकों समेत कुल सात लोगों के खिलाफ गैर इरातन हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया और बाद में जेल भेज दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उस एसयूवी गाड़ी (फोर्स गुरखा) के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया, जो बारिश के बाद अपनी गाड़ी लेकर कोचिंग सेंटर के सामने से निकला था। चालक मनुज कथूरिया के वकीलों ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है। उनका कहना है कि बारिश में गाड़ी चलाना गैर कानूनी नहीं है।

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पुलिस अधिकारियों का कहना था कि एसयूवी चालक मनुज कथूरिया बारिश के दौरान बहुत तेज गति से अपनी गाड़ी लेकर निकले। वहां कई फीट पानी जमा था। पानी में बच्चे खेल भी रहे थे। मनुज के गाड़ी ले जाने की वजह से हादसा हुआ, इसलिए उनको भी मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। राजेंद्र नगर निवासी मनुज कथूरिया पेशे से कारोबारी और एक यूट्यूबर हैं। उनके वकील राकेश मल्होत्रा ने मनुज की गिरफ्तारी को गलत बताया है। उनका कहना है कि मीडिया के दबाव और जल्दबाजी में मनुज की गिरफ्तारी की गई है। घटना वाले दिन सड़क पर कई फीट पानी भरा हुआ था।

वीडियो में दिख रहा है कि उनकी रफ्तार भी ज्यादा नहीं थी। अब बारिश का भरा हुआ पानी कोचिंग सेंटर में घुस गया तो इसमें मनुज की क्या गलती है। यदि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद किया होता और इसके बाद मनुज गाड़ी ले जाते तो उनकी गलती होती। पुलिस ने अब तक पानी भरने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। बारिश के पानी के बीच में गाड़ी चलाना कोई अपराध नहीं है। मामले में जल्द ही मनुज की जमानत याचिका अदालत में डाली जाएगी। उनको उम्मीद है कि कोर्ट उनको जमानत दे देगी।

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