दो पहिया वाहनों पर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए इनको हेलमेट लगाना अनिवार्य किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
मार्च माह तक बाजार में बच्चों के छोटे हेलमेट आ जाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
दिल्ली में दो पहिया वाहन पर पिछली सवारी के लिए भी हेलमेट जारी कर दिया गया।
इससे महिलाएं भी हेलमेट लगाने लगी हैं, लेकिन बच्चे अभी तक बिना हेलमेट के ही दो पहिया वाहनों पर बैठते हैं। माता-पिता के साथ दो पहिया वाहन पर सवार बच्चों को भी बिना हेलमेट के ही सफर करना पड़ता है।
बिना गियर वाली बाइक को चलाने के लिए 16 साल में डीएल बन जाता है, लेकिन बाजार में हेलमेट केवल बड़े लोगों के ही मिलते हैं।
पिछले दिनों दो पहिया वाहनों के एक्सीडेंट में बच्चों की मौत होने के कई मामले सामने आने के बाद परिवहन विभाग सख्त हुआ है।
अब दो पहिया वाहनों के सभी सवारों को हेलमेट लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। ऐसे में माता-पिता केसाथ वाहन पर सवार बच्चे को भी हेलमेट लगाना होगा।
एआरटीओ प्रशासन केपी गुप्ता ने बताया कि बच्चों के हेलमेट में कुछ जरूरी प्रावधान होते हैं। परिवहन विभाग ने अब बच्चों के हेलमेट बनाने के लिए गाइड लाइन जारी कर दी हैं। ये हल्के, मुलायम, सस्ते और सुरक्षित होते हैं।