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नर्सरी दाखिला: मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस

Wed, 14 May 2014 01:44 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
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दिल्ली हाईकोर्ट ने नर्सरी दाखिलों में अशक्त बच्चों के लिए सीटें आरक्षित रखने संबंधी आदेश का पालन न करने पर दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है।
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न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट्ट व आरवी इश्वर की खंडपीठ ने प्रधान सचिव को 16 मई को पेश होने का निर्देश दिया है।

अदालत ने उन्हें स्पष्ट करने को कहा है कि अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

अदालत ने हाल ही में दिल्ली सरकार को स्कूलों में दो-दो सीटें अशक्त बच्चों के लिए आरक्षित करने का निर्देश दिया था।
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