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Delhi Danga: चार आरोपियों के खिलाफ भवन को नष्ट करने व दंगों के आरोप तय, दो हुए आरोपमुक्त

Fri, 19 Aug 2022 07:44 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आरोपी शाहरुख, अश्विनी, आशु और जुबेर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश देते हुए कहा कि यह मानने का आधार है कि उन्होंने अपराध किया है। वहीं अदालत ने कासिम और खालिद अंसारी को संदेह का लाभ देते हुए आरोपमुक्त कर दिया।
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दिल्ली दंगा (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अदालत ने पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में इमारत को नष्ट करने के लिए आग लगाने व दंगा सहित विभिन्न धाराओं में चार आरोपियों के खिलाफ अभियोग तय कर दिए। अदालत ने कहा सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। मामला 25 फरवरी, 2020 को एक पार्किंग स्थल के अंदर दंगे की घटना से संबंधित है।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने आरोपी शाहरुख, अश्विनी, आशु और जुबेर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश देते हुए कहा कि यह मानने का आधार है कि उन्होंने अपराध किया है। वहीं अदालत ने कासिम और खालिद अंसारी को संदेह का लाभ देते हुए आरोपमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ठोस साक्ष्य नहीं है।

अदालत ने कहा पेश गवाहों के बयान व साक्ष्यों से स्पष्ट है कि 25 फरवरी, 2020 को शाम करीब 100 से 250 लोगों की भीड़ 4.30 बजे डंडा, पेट्रोल की बोतलें और बेंत से लैस ने अंबेडकर कॉलेज के पास एमसीडी की पार्किंग में प्रवेश किया और वाहनों और रेहड़ियों की आग लगा दी। भीड़ में शाहरुख, अश्विनी, आशु और जुबेर शामिल थे।

कोर्ट ने कहा- यह मानने का आधार है कि आरोपियों ने अपराध किया

अदालत ने कहा कि चारों आरोपियों के खिलाफ दंगा, घातक हथियार से लैस, नुकसान पहुंचाने, आगजनी सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाने के साक्ष्य हैं। अदालत ने कहा कि इस प्रकार, रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों के आधार पर यह मानने का आधार है कि आरोपी व्यक्तियों ने अपराध किया है।

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मामले में आरोपमुक्त किए गए लोगों के बारे में अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की गई और फुटेज के अनुसार दोनों घटना स्थल के निकट थे और उन्हें घटनास्थल की ओर बढ़ते देखा गया। वर्तमान मामला ज्योति नगर पुलिस स्टेशन द्वारा पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) पार्किंग के मालिक की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।

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