नई दिल्ली। तीस हजारी कोर्ट ने ट्रायल के लिए रास्ता साफ करते हुए शुक्रवार को एक पब्लिक इवेंट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कथित हमला करने के दो आरोपी के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता गौबा मान ने कहा कि चूंकि पीड़िता एक जानी-मानी हस्ती हैं, इसलिए मामले की कार्रवाई इन कैमरा होगी। कोर्ट में फिजिकली पेश किए जाने के बाद न्यायाधीश ने साकरिया राजेशभाई खीमजी और तहसीन रजा रफीउल्लाह शेख के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए, जिन्होंने आरोपों से इन्कार किया। इससे पहले 20 दिसंबर को कोर्ट ने दोनों के खिलाफ हत्या की कोशिश समेत अलग-अलग आपराधिक धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ पहली नजर में मामला बनता है।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को सिविल लाइंस इलाके में उनके कैंप ऑफिस में जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान हमला किया गया था और उनके ऑफिस ने इस हमले को उन्हें मारने की एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा बताया। गुजरात के राजकोट के रहने वाले राजेशभाई खिमजी (41) को गिरफ्तार किया गया और उन पर हत्या की कोशिश और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं, तहसीन रजा रफीउल्लाह शेख पर अपने दोस्त खीमजीभाई के साथ मिलकर सीएम पर हमला करने की साजिश रचने का आरोप है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों आरोपियों ने गुजरात के राजकोट में एक मीटिंग की और शेख ने खीमजीभाई के अकाउंट में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए, ताकि वह पूरे हमले की साजिश रच सके। ऐसे में 18 अक्तूबर को दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और उसे ड्यूटी करने से रोकने और आपराधिक साजिश सहित कई अपराधों के तहत 400 पन्नों की चार्जशीट दायर की।