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टोल टैक्स नीति में बदलाव फिलहाल रहेगा स्थगित : एनएचएआई

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- एनएचएआई ने हाईकोर्ट को बताया, यह फैसला तब तक टाला जाएगा जब तक कि राजमार्ग ऑपरेटरों की आपत्तियों पर उचित निर्णय नहीं हो जाता
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह टोल टैक्स से जुड़ी अपनी नई नीति को फिलहाल लागू नहीं करेगा। यह फैसला तब तक टाला जाएगा जब तक कि राजमार्ग ऑपरेटरों की आपत्तियों पर उचित सुनवाई और निर्णय नहीं हो जाता। एनएचएआई की ओर से अदालत में पेश स्थायी वकील ने यह बयान न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अदालत में दिया। इस पर अदालत ने हाईवे ऑपरेटर्स एसोसिएशन (होई) और रोडस्टार इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरआईआईटी) द्वारा दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया।
याचिकाकर्ताओं ने एनएचएआई के 13 सितंबर, 2023 के परिपत्र को चुनौती दी थी, जिसमें लिंकिंग फैक्टर नामक एक तकनीकी फॉर्मूला को बदल दिया गया था। इस फैक्टर का इस्तेमाल थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आंकड़ों को अलग-अलग आधार वर्षों के अनुसार जोड़ने के लिए किया जाता है।
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राजमार्ग ऑपरेटरों का कहना था कि एनएचएआई ने यह बदलाव मनमाने तरीके से किया और इससे पहले उन्हें कोई नोटिस या सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले सात वर्षों से 1.641 का जो लिंकिंग फैक्टर उपयोग हो रहा था, उसे अचानक हटाकर नया तरीका लागू करना गलत है। वकील ने अदालत में दलील दी कि यह बदलाव 2018 में लागू की गई पुरानी नीति के बिल्कुल विपरीत है और इससे ऑपरेटरों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। इससे पहले, अदालत ने भी एनएचएआई को निर्देश दिया था कि जब तक मामला कोर्ट में लंबित है, तब तक वह किसी रियायतधारी (ऑपरेटर) पर जबरन नई नीति लागू न करे। अब एनएचएआई के आश्वासन के बाद अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया है।
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