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पाखंडी बाबा: चैतन्यानंद की जमानत याचिका पर सुनवाई आज, संन्यासी के कपड़े मांगने पर विस्तृत जवाब देने के निर्देश

Thu, 09 Oct 2025 07:10 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
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Patiala house court - फोटो : ANI
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छेड़छाड़ मामले में आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती ने जमानत याचिका दायर की है। पुलिस पूछताछ के बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं। पटियाला हाउस कोर्ट आज जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। इसके अलावा पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से चैतन्यानंद सरस्वती की संन्यासी वेश और आध्यात्मिक पुस्तकों की मांग वाली याचिका पर जेल मैनुअल के नियमों का उल्लेख करते हुए विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस याचिका पर 13 अक्तूबर को फिर सुनवाई होगी। इसके अलावा बाबा को जब्ती ज्ञापन की एक प्रति उपलब्ध कराने की मांग वाली एक अन्य याचिका पर अदालत ने पुलिस से उचित जवाब दाखिल करने को कहा है, ऐसे में इसपर 10 अक्तूबर को सुनवाई होगी।

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प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार ने कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) की ओर से दायर जवाब उचित नहीं है और इसमें कपड़ों और आध्यात्मिक पुस्तकों पर जेल मैनुअल के किसी प्रावधान का उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया से ऐसा प्रतीत होता है कि कपड़ों और किताबों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो मैं कैसे रोक लगा सकता हूं? आरोपी के वकील ने भी जेल मैनुअल का हवाला दिया और कहा कि किसी विचाराधीन कैदी पर अपनी पसंद के कपड़े पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सुनवाई के दौरान, आरोपी के वकील ने मौखिक रूप से अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया, क्योंकि आरोपी 65 वर्ष से अधिक आयु का है और बीमार है। 

अनुचित टिप्पणी करने पर लगाई फटकार 
अदालत में सुनवाई को दौरान पुलिस ने जवाब में कुछ अवांछित टिप्पणियां भी थीं। पुलिस ने कहा था कि आरोपी को धार्मिक कपड़े पहनने का विशेषाधिकार नहीं है। इस पर अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस को ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसी कोई टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। जवाब जेल मैनुअल के अनुसार होना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी के भोजन और दवाओं के संबंध में अंतरिम आदेश अगली तारीख तक जारी रहेगा।
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बाबा ने संन्यासी सामान उपलब्ध कराने का निर्देश देने की कि थी मांग
दिल्ली पुलिस ने चार अक्तूबर को चैतन्यानंद सरस्वती की ओर से दायर दो आवेदनों पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था। बाबा ने संन्यासी भोजन, संन्यासी पोशाक, चश्मा, दवाइयां और किताबें उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की है। आरोपी ने दिल्ली पुलिस के जब्ती ज्ञापन की आपूर्ति के लिए भी निर्देश देने की मांग की है।

हालांकि आरोपी के वकील ने दलील दी कि बीएनएसएस के प्रावधानों के अनुसार, आरोपी को जब्ती ज्ञापन देने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने यह भी दलील दी कि उन्हें आशंका है कि जांच के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों का इस्तेमाल दूसरे मामले में भी किया जा सकता है। ऐसे में अतिरिक्त लोक अभियोजक ने दलीलों का विरोध किया और कहा कि इस आशय के दिशानिर्देश हैं कि आरोप पत्र दाखिल करने से पहले जब्ती की प्रति उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। पटियाला हाउस कोर्ट ने तीन अक्तूबर को चैतन्यानंद को 17 अक्टूबर तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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