पुनर्निर्माण और पुनर्विकास के लिए प्रावधान
पुनर्निर्माण या पुनर्विकास के मामलों में, सड़क की न्यूनतम चौड़ाई (6 मीटर आंतरिक सड़कें, 9 मीटर अप्रोच मार्ग) प्राप्त करने के लिए मार्ग के अधिकार में कमी के 50 प्रतिशत के बराबर भूमि को छोड़ना होगा। यदि मौजूदा एफएआर अनुमति सीमा से अधिक हो जाता है, तो दंडात्मक शुल्क (अतिरिक्त एफएआर शुल्क का 3 गुना) लागू होगा। डीडीए, एमसीडी और दिल्ली सरकार आपसी तालमेल कर उपग्रह चित्रों का उपयोग करके लेआउट योजनाएं तैयार करेगी। हालांकि, लेआउट प्लान न होने से नियमितीकरण में बाधा नहीं बनेगी।
सम्मान व अधिकार का नया अध्याय
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, 'राजधानी के अनधिकृत कॉलोनी निवासियों के लिए सम्मान व अधिकार का नया अध्याय शुरू हुआ है। 1731 में से 1511 अनधिकृत कॉलोनियों को 'जैसा है, जहां है' के आधार पर, बिना लेआउट प्लान की अनिवार्यता के नियमित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली अनिश्चितता से निकलकर सम्मान, सुरक्षा और सुनियोजित विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रही है।'