अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राउस एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की आगे जांच की अनुमति देने वाली याचिका को मंजूर कर लिया। सीबीआई के अभियोजक ने अदालत को बताया कि मामले में नई डिजिटल सबूत सामने आए हैं। केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (सीएफएसएल) की रिपोर्ट्स में कुछ महत्वपूर्ण पहलू उजागर हुए हैं, जिनकी वजह से मामले की गहन जांच जरूरी हो गई है। अभियोजक ने कहा कि सीबीआई को उन व्यक्तियों की भी जांच करनी है, जिन्हें अभी तक आरोपी नहीं बनाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मामले में नामजद 13 आरोपियों को इस याचिका का विरोध करने का कोई अधिकार (लोकस स्टैंडी) नहीं है। अदालत ने सीबीआई की याचिका स्वीकार करते हुए आगे की जांच की अनुमति दे दी।