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सम-विषम: उल्लंघन पर कैश चालान किया जाएगा, मशीनें अपग्रेड

Mon, 04 Nov 2019 05:25 AM IST
दुष्यंत शर्मा पुरुषोत्तम वर्मा, नई दिल्ली
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demo pic - फोटो : Twitter
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एक सितंबर से लागू हुए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत अभी तक कोर्ट के चालान हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने मौके पर कैश चालान होने का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, मगर सम-विषम योजना के तहत मौके पर चार हजार रुपये का नकद चालान किया जाएगा। 

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हालांकि दिल्ली ट्रैफिक अधिकारियों ने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए हैं कि शुरू में लोगों को जागरूक किया जाए और कम से कम चालान किया जाएं। 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सम-विषम योजना के तहत मौके पर कैश चालान का दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 

कैश चालान होने का ये नोटिफिकेशन सिर्फ सम-विषम योजना के लिए जारी किया गया है। योजना अवधि खत्म होते ही नोटिफिकेशन रद्द हो जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का हवलदार व उससे सीनियर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी चालान कर सकते हैं। 
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ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सम-विषम नियम का उल्लंघन करने वाले के पास अगर चार हजार रुपये नहीं हुए तो उसका वर्चुअल कोर्ट का चालान किया जाएगा। साथ में उल्लंघनकर्ता के कागजात भी जब्त किए जाएंगे। 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रविवार दोपहर को चालान मशीनों को अपग्रेड कर लिया है। सीनियर अधिकारियों के आदेश के बाद चालान मशीनों को पहले बंद किया गया और फिर ऑन किया गया। 

एक सितंबर से लेकर अभी तक चालान मशीन में मौके पर कैश चालान का विकल्प खत्म कर दिया गया था। ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली ट्रैफिक कर्मियों को हिदायतें दी गई हैं कि शुरू में वह लोगों को योजना को लेकर जागरूक करें। चालान करने पर कम जोर दिया जाए। 

योजना को लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 200 टीमें बनाईं
नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रदूषण को कम करने के लिए सोमवार से राजधानी में शुरू हो रही सम-विषम योजना को ठीक से लागू करने के लिए 200 टीमें बनाई हैं। योजना के दौरान 200 जगहों पर तैनात ये टीमें नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान करेंगी। दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त जनसंपर्क अधिकारी अनिल मित्तल ने बताया कि दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ मिलकर नियम का 
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उल्लंघन करने वाले का चालान किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हर टीम में चार पुलिसकर्मी होंगे। 

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