फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

‘यूजीसी शिकायतें निपटाने के लिए तंत्र गठित करे’

Tue, 07 Feb 2017 11:27 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
विज्ञापन
हाइकोर्ट - फोटो : SELF
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को शिकायतों के समाधान के लिए देशभर के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक तंत्र गठित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि छात्रों की शिकायतों के तुरंत निपटारे के लिए यह जरूरी है।
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने कहा कि हर विश्वविद्यालय में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति और हर कॉलेज या कॉलेजों के समूह के लिए एक शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) अनिवार्य है। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) नियम 2012 के तहत उपलब्ध कराया जाए।

अदालत ने पूरी प्रक्रिया को चार सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया है। वहीं, नियमों के प्रावधानों के मुताबिक दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को तत्काल यथासंभव आवश्यक कदम उठाने और ओम्बुड्समैन की नियुक्ति का निर्देश दिया।
विज्ञापन


अदालत ने कानून के एक पूर्व छात्र की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालयों विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में यूजीसी नियमों का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें