हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को शिकायतों के समाधान के लिए देशभर के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एक तंत्र गठित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि छात्रों की शिकायतों के तुरंत निपटारे के लिए यह जरूरी है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने कहा कि हर विश्वविद्यालय में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति और हर कॉलेज या कॉलेजों के समूह के लिए एक शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) अनिवार्य है। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निवारण) नियम 2012 के तहत उपलब्ध कराया जाए।
अदालत ने पूरी प्रक्रिया को चार सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया है। वहीं, नियमों के प्रावधानों के मुताबिक दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को तत्काल यथासंभव आवश्यक कदम उठाने और ओम्बुड्समैन की नियुक्ति का निर्देश दिया।
अदालत ने कानून के एक पूर्व छात्र की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालयों विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में यूजीसी नियमों का अनुपालन नहीं करने का आरोप लगाया था।