भेजी गई जानकारी में कहा गया है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल उत्तर लिखने, बड़े आकार के शब्दों में प्रश्नों को देखने और प्रश्न सुनने में किया जा सकता है।
केंद्र अधीक्षक कंप्यूटर की जांच करने के बाद ही इसके इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान करेगा। कंप्यूटर व लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
कंप्यूटर प्रयोग के लिए विद्यार्थी को पूर्व में इसके लिए आग्रह करना होगा। बोर्ड ने रीडर के लिए भी मंजूरी दी है। रीडर तब उपलब्ध कराया जाएगा जहां विशिष्ट रूप से सक्षम विद्यार्थी को लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी सुविधा की जगह प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत होगी।
वहीं दिव्यांग विद्यार्थी के निर्धारित दिनों में स्कूल नहीं आने पर अनिवार्य उपस्थिति में छूट दी जा सकती है। यह छूट 50 फीसदी से अधिक नहीं होगी।
छूट की सिफारिश विस्तृत उपस्थिति व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र के साथ प्रिंसिपल की ओर से आना जरूरी है। 50 फीसदी से कम उपस्थिति वाले मामले सीबीएसई मुख्यालय मंजूरी के लिए भेजने होंगे।